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कोरोना (Covid – 19) से हुई मौत में 50 हजार का मुआवजा परिजनों को मिलेगा

कोरोना से हुई मौत पर कैसे मिलेगा मुआवजा | Corona Death Compensation In Hindi | Covid 19 Death Compensation In Hindi

केंद्र सरकार ने कोरोना (Covid-19) से हुई प्रत्येक मौत पर मुआवजा राशि 50 हजार रूपये तय कर दिया है, इसके लिए कोरोना से हुई मौत पर कैसे मिलेगा मुआवजा, कौन होंगे दावेदार, इसके आवश्यक दिशा-निर्देश, आवेदन की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और सरकार के इस घोषणा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे।

Covid 19 Death Claim Process In Hindi


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कोरोना (कोविड 19) से हुई मौत पर मुआवजे के बारे में केंद्र सरकार का फैसला

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (NDMA) ने सुप्रीम कोर्ट में यह सुचना दे दी है, कि कोरोना से हुई प्रत्येक मौत पर पीड़ित परिवार के परिजन को 50 हजार रूपये मुवावजे के रूप में दी जाएगी। केंद्र सरकार ने बताया कि यह राशि राज्यों के आपदा प्रबंधन कोश से मुवावजे की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी, साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि यदि राज्य सरकार चाहे तो इससे अधिक भी मुआवजा दे सकती है।

Corana Covid 19 Death Claim Compensation

हालाकि कोरोना से हुई मौत पर मुआवजे की राशि पाने के लिए परिवार के उक्त सदस्य की मौत का कारण कोविड-19 के रूप में प्रमाणित करना होगा। इसके लिए कोरोना से हुई मौत का सर्टीफिकेट दिखाना आवश्यक होगा, जिसमें हॉस्पिटल या डॉक्टर की रिपोर्ट मान्य होगी।

सरकार ने कोरोना से जान गवाने वालों के मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) जारी करने की गाइड लाइन तैयार की है, इसके मुताबिक सबसे पहले कोरोना की पुष्टि होना आवश्यक है और उन मामलों को ही कोरोना केस माना जाएगा, जिनमें मरीज को अस्पताल में भर्ती होने के दौरान या घर पर RTPCR Test, Molecular Test, Rapid Antigen Test या क्लिनिकल जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाया गया हो।

इस प्रकार वह मामला कोरोना से हुई मौत माना जाएगा, जिसमे व्यक्ति करोना ठीक नहीं हुआ और जिसकी वजह से घर या अस्पताल में मरीज की मौत हो गई।

कोरोना से हुई मौत पर किसे और कैसे मिलेगा मुआवजा | Covid 19 Death Copensation In Hindi

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कोविड 19 से हुई मौतों पर, पीड़ित परिवार के करीबी परिजनो को 50 हजार रूपये की मुआवजा राशि दी जाएगी। मुआवजे की राशि आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी।

ये मुआवजा राशि, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) के जरिए दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन करना आवश्यक होगा। इस क्रम केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना से जान गवाने वालों के परिजनों को 50 हजार के मुआवजे की सिफारिश की है।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि कोरोना से निपटने के लिए, राहत कार्यों में लगे लोगों की मौत की स्थिति में भी उनके परिजनों को यह अनुग्रह की राशि प्रदान की जाएगी।

केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि मुआवजे का भुगतान न केवल पहले हुई मौतों के लिए किया जाएगा, बल्कि भविष्य में भी यह लागू रहेगा।

कोरोना डेथ क्लेम के लिए आवेदन करने का क्या प्रॉसेस है | Corona Death Claim Process In Hindi

जिला प्रशासन या जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के तहत जारी एक फॉर्म भरकर आवेदन करना होगा। इस फॉर्म के साथ लगने वाले सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की भी जानकारी देनी होगी। इन दस्तावेजों में सबसे जरूरी कोरोना से हुई मौत डेथ सर्टीफिकेट होगा, साथ ही जिसे मुआवजा मिलना है उसे अपना आधार कार्ड भी देना होगा।

यह आवेदन आप कलेक्ट्रेट कार्यालय या DDMA Office में जमा कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया है।

क्या कोरोना के कारण हुए सुसाइड केस में भी यह मुआवजा मिलेगा?

यदि किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की 30 दिन के अंदर सुसाइड के कारण मौत हो गई है, तो इसे भी कोविड डेथ माना जाएगा और SDRF (State Disaster Response Fund) के तहत उसके परिजन को मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी।

कोविड डेथ क्लेम की मुआवजे की राशि कितने दिन में मिलेगी?

यदि कोरोना डेथ क्लेम (Corona Death Claim) की सारे कागजात सही पाये जाते है, तो इसके लिए आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर मुआवजे की राशि दावेदार परिजन के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसी प्रकार यदि आपका आवेदन रिजेक्ट होता है, तो आपको रिजेक्शन का कारण बताते हुए 30 दिन के अंदर ही खबर दे दी जाएगी।

कोरोना से हुई मौतों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला | कोविड-19 से हुई मौत पर मुआवजे का क्या है पूरा मामला

कोरोना वायरस का शिकार हुए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग लंबे समय से की जा रही थी, आखिरकार केंद्र सरकार इसके लिए तैयार हो गई है।

शीर्ष अदालत ने 30 जून को कोरोना से हुई हर मौत पर मुआवजे का आदेश दिया था। अदालत ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) को 6 सप्ताह के अंदर मुआवजा तय करने के बाद, राज्यों को सुचित करने को कहा था।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर, कोरोना संक्रमण से मरने वालों के परिवारों को 4 – 4 लाख रूपये मुआवजे देने की मांग की गई थी, जिसमें सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण का शिकार हुए लोगो के परिजनों को मुआवजा देने से इंकार कर दिया था। नियमानुसार प्राकृतिक आपदा में मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रूपये का मुआवजा दिया जाता है।

केंद्र सरकार ने कहा था कि इतना बड़ी मुआवजा राशि देने से सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था, कि आपदा प्रबंधन कानून के तहत मुआवजा तय करने के बारे में क्या किया गया है, कोर्ट को बतायें।

इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार कुमार मेहता ने कोर्ट से कहा कि अगली तारीख 23 सितंबर को कोर्ट के समक्ष यह ब्योरा रख दिया जाएगा। इस प्रकार 23 सितंबर को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया कि कोरोना से हुई मौत के मामले मरने वालों के पीड़ित परिवार को 50 हजार रूपये की मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी।

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